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केजरीवाल को CM पद से हटाने वाली PIL खारिज, ED हिरासत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Delhi Excise Case: केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने 20,000 से ज्यादा पेज दाखिल किए हैं. 'सिर्फ 4 बयानों में मेरा नाम है.'

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भारत
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया. कोर्ट ने गुरुवार (28 मार्च) को कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है.

वहीं, दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत रिमांड को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है.

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सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या हुआ?

कोर्ट में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा, 'यह मामला 2 साल से चल रहा है. मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है. मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है. सीबीआई ने 31,000 पेज दाखिल किए हैं और 290 से अधिक गवाहों से पूछताछ की गई है. ईडी ने 20,000 से ज्यादा पेज दाखिल किए हैं. 'सिर्फ 4 बयानों में मेरा नाम है.'

उन्होंने आगे कहा, "क्या यह मौजूदा सीएम को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है?"

राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी बांड के मुद्दे पर बयान दिया और कहा कि बीजेपी को पैसा मिल रहा है.

ईडी ने अरविंद केजरीवाल के बयान का विरोध किया है.

अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि मामले में लोगों को 'सरकारी गवाह' बनाया जा रहा है और उन्हें अपने बयान बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

'जांच का सामना करने को तैयार'

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अदालत में कहा कि ईडी जांच का सामना करने को तैयार हैं. उन्होंने आगे कहा, "देश के सामने AAP के भ्रष्ट होने का धुआंधार नाटक रचा गया."

यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह 100 करोड़ रुपये का घोटाला था. न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि पैसे के लेन-देन का अभी तक पता नहीं चला है. ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को कुचलना है
अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली
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'हमें पासवर्ड तोड़ना होगा'

राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पासवर्ड का खुलासा नहीं किया है. इसलिए हमारे पास डिजिटल डेटा तक पहुंच नहीं है. उनका कहना है कि वह अपने वकीलों से बात करेंगे और फिर तय करेंगे कि पासवर्ड दिया जाए या नहीं. यदि वह ऐसा नहीं करते हैं, तो हमें पासवर्ड क्रैक करना होगा.

AAP नेता ने मामले में गवाहों के बयान पर कहा, "ED के दो मकसद हैं - AAP को कुचलने के लिए एक धुआंधार नाटक करना और दूसरा, जबरन वसूली रैकेट बनाना. राघव रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया. उसने अपनी जमानत खरीद ली. मनी ट्रेल स्पष्ट रूप से स्थापित है.

प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से कहा, "एक सीएम कानून से ऊपर नहीं है."

ED ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत भागीदारी के अलावा, AAP संयोजक होने के नाते, पैसे का इस्तेमाल AAP गोवा अभियान में किया गया था और इस संबंध में कई बयान हैं.

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ED के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच के सिलसिले में केजरीवाल की हिरासत की मांग कर सकती है.

दरअसल, सीबीआई पहली केंद्रीय जांच एजेंसी थी, जिसने इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 14 लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज की थी. सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.

ईडी उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की जांच कर रही है. ट्रायल कोर्ट ने 22 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गुरुवार (28 मार्च) तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था.

केजरीवाल को हाईकोर्ट से मिला था झटका

इससे पहले 27 मार्च को, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की हिरासत में मौजूद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया और याचिका को 3 अप्रैल को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है.

केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया था कि आम आदमी पार्टी (आप) को दिल्ली की शराब नीति से फायदा हुआ और कथित तौर पर इसमें से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनाव के लिए किया गया.

AAP ने भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया है कि ये मनगढ़ंत हैं. पार्टी ने कहा कि जब तक वह अदालत में आरोपों से लड़ती रहेगी, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे.

27 मार्च को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री 28 मार्च को अदालत में बताएंगे कि 'तथाकथित' शराब घोटाले का पैसा कहां है?
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CM पद से हटाने वाले PIL में क्या कहा गया?

अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी थी. याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से सीएम के रूप में अपना पद खो दिया है, क्योंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए.

जेल से केजरीवाल ने जारी किए दो आदेश

वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही सरकार से जुड़े दो आदेश जारी किए हैं. इसको लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बुधवार (27 मार्च) को पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से मुलाकात की और उन नोटों और पत्रों की जांच की मांग करते हुए एक शिकायत सौंपी, जो दिल्ली के मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्राप्त करने का दावा किया है.

इधर कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईडी भी इस मामले की जांच करेगी कि आखिर जेल से केजरीवाल ने कैसे आदेश जारी किया. ईडी अधिकारियों ने कहा कि जेल में केजरीवाल के कलम और कंप्यूटर कुछ नहीं है तो वो कैसे आदेश जारी कर रहे हैं.

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